उद्देश्य केवल जन जागृति हेतु
भारतीय नया संहिता 296 क्या कहता है
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गानों से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है, या सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास अश्लील गीत, कहानी, या शब्द गाता, सुनाता, या बोलता है, जिससे अन्य लोगों को परेशानी होती है, तो यह एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए तीन महीने तक की जेल, एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजा का प्रावधान है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पार्क, बाजार, या बस स्टॉप जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गाने गाता है या अश्लील हरकतें करता है, जिससे वहाँ मौजूद लोगों को असुविधा होती है, तो यह धारा 296 के तहत अपराध माना जाएगा।
इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता और नैतिकता बनाए रखना है, ताकि सभी नागरिक बिना किसी असुविधा के सार्वजनिक स्थानों का उपयोग कर सकें।
No comments:
Post a Comment